New Income Tax Slabs Rate 2023-24 नए इनकम टैक्स स्लैब के बारे में पूरी जानकारी, कितनी आय पर देना होगा कितना टैक्स? यहां से जानें

New Income Tax Slabs Rate 2023-24, New Income Tax Slabs 2023, ITR Tax Slab Rate 2023, Tax Slabs for AY 2023-2024, Income Tax Slab Change 2023
New Income Tax Slabs Rate 2023-24
Join Telegram GroupJoin Now

New Income Tax Slabs Rate 2023-24

नए इनकम टैक्स स्लैब के बारे में पूरी जानकारी, कितनी आय पर देना होगा कितना टैक्स? यहां से जानें (New Income Tax Slabs Rate 2023-24) : इनकम टैक्स स्लैब 2023, New Income Tax Slabs 2023, ITR Tax Slab Rate 2023, Tax Slabs for AY 2023-2024, वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2023-24 मे आयकर की दरों मे बदलाव करने की घोषणा की । बजट मे वित्त मंत्री ने Assessment Year 2023-2024 Financial Year 2022-2023 के लिए नया इनकम टैक्स स्लैब जारी कर दिया है । नई टैक्स व्यवस्था को संशोधित करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। इसके तहत टैक्स छूट की सीमा को अब 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स की दर हटा दी गई है। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।

New Income Tax Slabs Rate 2023-24, New Income Tax Slabs 2023, ITR Tax Slab Rate 2023, Tax Slabs for AY 2023-2024, Income Tax Slab Change 2023
New Income Tax Slabs Rate 2023-24

वित्त मंत्रालय ने बजट 2023-24 में पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं छूट, कर ढांचे में बदलाव, नई कर व्यवस्था में मानक कटौती छूट का विस्तार, उच्चतम अधिभार दर में कमी और गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट सीमा के विस्तार से संबंधित हैं। साफ कर दें कि ये बदलाव नई टैक्स व्यवस्था के विकल्प को चुनने के बाद ही लागू होंगे। वहीं, करदाताओं के पास पुरानी कर व्यवस्था चुनने का भी विकल्प होगा।

इसे भी पढ़ें :- PM Kisan Yojana 14th Kist 2023 खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ₹2000 रुपए की 14वीं किस्त जारी, स्टेटस ऐसे चेक करें ।

New Income Tax Slabs 2023-24

केंद्र सरकार ने साल 2020 में एक नया टैक्स सिस्टम शुरू किया था। जिसमें 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 इनकम टैक्स स्लैब के साथ नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू किया गया था। वित्त मंत्री ने साल 2023 के बजट में स्लैब की संख्या घटाकर 5 और आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख कर इस व्यवस्था में बदलाव किया.

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण मे करदाताओ के लिए आयकर की सीमा बढ़ाने की घोषणा की । वर्तमान मे 5 लाख तक की आय वाले करदाताओ को पुरानी व नई दोनों तरह की इनकम टैक्स स्लैब मे कोई टैक्स नहीं देना होता है । अब वित्त मंत्री ने बजट मे नई कर व्यवस्था मे आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी । इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। New Income Tax Slabs Rate 2023-24

इससे नई व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यह उनकी आमदनी का महज 5 फीसदी है। यह उसे अब भुगतान करने की आवश्यकता पर 25% की कटौती है, अर्थात, 60,000/- रुपये। इसी तरह, 15 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपये या अपनी आय का 10 प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जो कि 1,87,500/- रुपये की मौजूदा देनदारी से 20 प्रतिशत कम है।

इसे भी पढ़ें :- Income Tax Return (ITR) New Rules: टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर,अगर आपने भी की हैं ये गलतियां, तो घर आयेगा आयकर टेक्स का नोटिस

New Tax Regime 2023-24 के अनुसार किसे कितना देना होगा टैक्स

नए टैक्स सिस्टम और पुराने टैक्स सिस्टम के तहत आपको 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. नए आयकर स्लैब 2023 के तहत, आपको 3 लाख से 6 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स, 6 लाख से 9 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स, 9 लाख से 12 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स मिलेगा। 12 लाख 15 लाख तक की आय पर 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स। New Income Tax Slabs Rate 2023-24

  • 0 से 3 लाख तक की आय पर 0 %
  • 3 से 6 लाख तक की आय पर 5 %
  • 6 से 9 लाख तक की आय पर 10 %
  • 9 से 12 लाख तक की आय पर 15 %
  • 12 से 15 लाख तक की आय पर 20 %
  • 15 लाख से ज्यादा तक की आय पर 30 %

इसे भी पढ़ें :- Bank Balance Check Kare Aadhar Number Se: किसी भी बैंक का बैलेंस घर बैठे चेक करें सिर्फ आधार नंबर से

पहले ढाई लाख तक की आमदनी थी टैक्स फ्री

पुरानी कर व्यवस्था मे 2.5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री माना गया । इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की आय पर 5% इनकम टैक्स लगता था । लेकिन सरकार की और से 12,500 रुपये का रिबेट मिल जाता था जिससे यह कर भी ज़ीरो हो जाता था । इस तरह आपको पुरानी कर व्यवस्था मे 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था । अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है ।

Get Latest Update  Click Here
Website  Click Here