Income Tax Return (ITR) New Rules: टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर,अगर आपने भी की हैं ये गलतियां, तो घर आयेगा आयकर टेक्स का नोटिस

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Income Tax Return (ITR) New Rules

टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर,अगर आपने भी की हैं ये गलतियां, तो घर आयेगा आयकर टेक्स का नोटिस (Income Tax Return (ITR) New Rules): new income tax filing rules, itr new rules 2023, income tax return, online income tax return filing, zero income tax return form, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको टैक्स रिफंड जल्दी मिल सकता है। यदि आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। लेकिन, यहां आपको सतर्क रहने की सलाह देते हैं। अक्सर लोग जल्दबाजी के कारण आईटीआर फाइल करने में गलती कर देते हैं। जिस कारण आयकर विभाग का नोटिस आ जाता हैं और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। रिटर्न फाइलिंग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें।

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how to file income tax return, income tax return login, what is income tax return form, verification of your income tax return submission, www.income tax return status how to file zero income tax return online, रिटर्न फाइल करते समय कई सावधानियां बरतनी होती हैं। जरा सी चूक के कारण कई आवेदन खारिज हो जाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से फाइल बहुत जरुरी है। अगर गलती होती है तो केवल जुर्माना तो लगता ही है। बल्कि इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय किस तरह की गलतियां होती हैं और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है।

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Income Tax Return (ITR) New Rules: क्या-क्या सावधानियां बरतनी है

1. गलत व्यक्तिगत जानकारी के साथ फॉर्म भरना- ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की official website पर पंजीकरण करना होता हैं। आईटीआर ई-फाइलिंग (ITR e-Filing) करते समय गलतियो से बचने के लिए निर्दिष्ट कॉलम में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपना नाम, पता, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक भरें। पंजीकरण प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। लेकिन कोई भी गलत जानकारी देना आपके लिए भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है।

2. बैंकिंग विवरण में गलती (ITR में बैंक विवरण)- आईटीआर ई-फाइलिंग (ITR e-Filing) करते समय भले ही आपको धनवापसी का दावा नहीं कर रहे हों, फिर भी आपको अपने बैंक खाते का सही विवरण देना होगा। ई-फाइलिंग करते समय, अपने बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी और एमआईसीआर कोड दोबारा जांचें।

3. सभी बैंक खातों का विवरण न भरना- कई लोग अपने उन सभी बैंक खातों की जानकारी नहीं देते हैं जिनसे उन्होंने उस वित्त वर्ष में लेन-देन किया है. ऐसा करना गैरकानूनी है, क्योंकि आयकर विभाग ने अपने अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा है कि करदाताओं को अपने नाम से पंजीकृत सभी बैंक खातों का विवरण देना अनिवार्य है। इसलिए आपको अपने सभी बैंक खातों की सही जानकारी देनी होगी।

4. ई-फाइलिंग करते समय टीडीएस के आंकड़ों में अंतर- यदि आप विवरण पर ध्यानपूर्वक नहीं भरते हैं, तो आपका रिटर्न फॉर्म रद्द हो सकता है। ध्यान रहे कि आपके 26AS फॉर्म में दी गई आपकी आय पर TDS के आंकड़े वही हैं जो आपने ITR फॉर्म में भरे हैं।

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Income Tax Return New Rules: इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख

5. गलत जानकारी देने से बचें (ITR में गलतियां) – गलत रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा कारण होता है जब आप अपनी आय की सही जानकारी नहीं देते हैं. अगर आपकी सैलरी के अलावा हाउस रेंट, कमीशन, डोनेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे अन्य स्रोतों से आय होती है तो यह जानकारी आईटीआर में जरूर देनी चाहिए। रिटर्न फाइल करते समय कई गलतियां होने के चांस होते हैं, ऐसे में टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर होगा.

6. छूट का लाभ उठाने के लिए आय को रोकना (आय स्रोत)- पहले के आईटीआर फॉर्म में आपको टैक्स छूट से होने वाली आय का ब्योरा एक कॉलम में देना होता था। लेकिन, अब नए फॉर्म में कई कॉलम ऐसे हैं जहां डिविडेंड पर छूट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ब्योरा खास तौर पर देना होता है। ऐसे में कोई भी आमदनी छुपाने की गलती न करें।

7. रिटर्न फाइल करने के लिए गलत फॉर्म जमा करना (आईटीआर फॉर्म)- इस साल आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म में कई बदलाव किए हैं। आईटीआर फॉर्म भी कई तरह के होते हैं, जिनमें आपको अपना फॉर्म चुनना होता है। व्यापारियों के लिए अलग फॉर्म है। करदाता के रूप में, आपको फॉर्म में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखना होगा और ई-फाइलिंग करनी होगी। अगर कोई गलती हुई तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेजेगा.

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Income Tax Return New Rules: आयकर गणना

8. आयकर गणना त्रुटि- अपनी आय की सही गणना करने के लिए, आपको ई-फाइलिंग के दौरान फॉर्म के सभी कॉलमों को ध्यान से भरना होगा। यदि कंप्यूटर में दिया गया परिणाम आपके द्वारा दिए गए डेटा से मेल नहीं खाता है, तो आपको दिए गए विवरण को दोबारा जांचना होगा।

9. अंतिम तिथि की प्रतीक्षा में (आईटीआर अंतिम फाइलिंग तिथि)- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए ज्यादातर लोग 31 दिसंबर तक इंतजार करेंगे। जल्दबाजी के चक्कर में अंतिम समय में गलती होने की प्रबल संभावना है। इतना ही नहीं अगर किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का समय आपके पास नहीं होता है। सरकार ने रिटर्न दाखिल करने की ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बना दिया है, इसलिए यदि आप किसी भी गलती से बचना चाहते हैं, तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें और पहले से ही रिटर्न दाखिल करें।

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10. रिटर्न के ऑनलाइन सत्यापन में देरी- रिटर्न फाइल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जब तक आपका रिटर्न सत्यापित नहीं हो जाता, तब तक वापसी की प्रक्रिया अधूरी है। करदाताओं के पास रिटर्न सत्यापित करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद 120 दिनों के अंदर उसकी वेरिफिकेशन रसीद सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी), बैंगलोर को भेज दें। इसके अलावा, आपके रिटर्न को ऑनलाइन सत्यापित करने का एक आसान तरीका भी है, जिसे आप नेट बैंकिंग, डीमैट खाते, आधार संख्या और बैंक खाते के विवरण के माध्यम से कर सकते हैं।

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