Withdraw Money From Inactive Account:
बैंक खाता बंद हो गया, खातें में पड़ी जमा रकम कैसे निकले ? जानिए सम्पूर्ण जानकारी! (Withdraw Money From Inactive Account): हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बैंकों में तो अपना खाता तो खोल लिया है लेकिन उसे ज्यादा समय तक नहीं चलाते और बीच में ही छोड़ देते हैं। नौकरीपेशा लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही वे अपनी नौकरी बदलते हैं या किसी दूसरे शहर में स्थानांतरित होते हैं, वे पुरानी नौकरी या पुराने शहर में खोले गए बैंक खाते को छोड़ देते हैं। इसे न तो बंद कराते है और न ही चालू रखते है। यदि आप लंबे समय तक बैंक खातों में लेनदेन नहीं करते हैं तो उन्हें निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप उन निष्क्रिय खातों से पैसे कैसे निकाल सकते हैं।

निष्क्रिय खाते से पैसे कैसे निकालें: कई बार लोगों को अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग बैंकों में खाता खोलना पड़ता है। बाद में, अगर वे उन खातों में लंबे समय तक कोई लेनदेन नहीं कर पाते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, उस खाते में राशि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में डाल दी जाती है। रिजर्व बैंक की। RBI के पास यह रकम हर साल बढ़ रही है और अब यह करीब 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। आपके विभिन्न बैंकों में निष्क्रिय बैंक खाते भी हो सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको उन निष्क्रिय खातों से पैसे निकालने का पूरा तरीका बताएंगे।
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Withdraw Money From Inactive Account जमा राशि की जानकारी के लिए बैंक से संपर्क करें
- आरबीआई के अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या निष्क्रिय खाते में कुछ राशि है
- जिससे आप पैसा निकालना चाहते हैं।
- इसके लिए आपको बैंक में जाकर संपर्क करना होगा।
- वहां आपको खाताधारक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्मतिथि और नाम-पता बताना होगा।
- एक बार जब यह पुष्टि हो जाती है कि आप वास्तव में खाताधारक या उसके नामांकित व्यक्ति हैं,
- तो बैंक आपको खाते में राशि के बारे में सूचित करता है।
- कई बैंक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी देते हैं।
- ऐसे में आपके लिए उचित होगा कि आप एक बार वहां एक नजर डाल लें।
Withdraw Money From Inactive Account KYC के बाद मिलता है पैसा
फाइनेंस एक्सपर्टों के अनुसार यदि आप स्वयं खाताधारक हैं, तो बैंक अधिकारी निष्क्रिय बैंक खाते में पड़े धन को आवश्यक दस्तावेज लेकर सामान्य पूछताछ कर ब्याज सहित वापस कर देते हैं। अगर आप खाताधारक नहीं बल्कि उस खाताधारक के नॉमिनी हैं, तो उसके लिए पैसे वापस पाने का एक अलग तरीका है। ऐसे में आपको खाताधारक को बैंक ले जाना होगा। अगर खाताधारक अब दुनिया में नहीं है, तो आपको उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद वह नॉमिनी को खाते में जमा रकम ब्याज सहित लौटा देगा।
Withdraw Money From Inactive Account का 15 दिनों में बैंक मे जमा रकम कैसे प्राप्त करे
यदि खाताधारक की मृत्यु हो गई है और उसने गलती से परिवार के किसी सदस्य को अपने खाते में नामांकित नहीं किया है, तो आपको उसकी पासबुक और अन्य कागजात के साथ बैंक से संपर्क करना होगा। Withdraw Money From Inactive Account इसके बाद बड़ी रकम की निकासी के लिए बैंक को वारिसन सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके बाद बैंक प्रबंधन वादी के आवेदन से संतुष्ट होकर 15 दिनों के भीतर दावा न की गई राशि लौटा देता है.
बैंक खाते में नॉमिनी बनाना क्यो है जरूरी
ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने FD या RD अकाउंट खोला है और उसमें 8 साल से ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो उसे इनएक्टिव घोषित कर दिया जाता है. जबकि बचत खाते और चालू खाते के लिए यह समय सीमा केवल 2 वर्ष है। उसके बाद उन खातों को निष्क्रिय घोषित कर उनमें राशि DEAF को भेज दी जाती है। इसलिए, अपने खातों को निष्क्रिय करने से बचने के लिए, आइए उनमें लेनदेन करें। यदि आप एक से अधिक खाते नहीं चलाना चाहते हैं, तो आवेदन दें और उन्हें विधिवत बंद करवाएं। ऐसा करने से आपको उनमें जमा पैसा वापस मिल जाएगा। इसके साथ ही अपने खाते में नॉमिनी बनाएं। Withdraw Money From Inactive Account
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Closed Bank Accounts जमा पैसा कैसे प्राप्त करे ?
रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों के लिए दस साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय पड़े खातों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य है। बैंकबाजार डॉट कॉम के मुख्य कार्य अधिकारी आदिल शेट्टी समझाते हैं,
- ‘सबसे पहले निष्क्रिय खाते का ब्योरा जांचिए।
- यदि आपका अपना खाता है तो आपको उस रकम का दावा करने के लिए फॉर्म भरना होगा,
- उसके साथ आपको पहचान का वैध प्रमाण और पते का सबूत भी जमा करना होगा।
- यदि आप खाताधारक के कानूनी वारिस हैं तो
- आपको दावे के फॉर्म और पहचान एवं पते का सबूत के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा।
- ध्यान रहे कि आपको जांच के लिए सभी मूल प्रमाणपत्र भी बैंक के सामने पेश करने होंगे।‘
- बैंक दावे की समीक्षा करेगा और दावा मंजूर होने पर उसे निपटाने की सामान्य प्रक्रिया अपनाएगा।
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