Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2023 बेरोजगारी भत्ता योजना पात्रता, ऑनलाइन आवेदन व लाभ यहाँ से देखे ।

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Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2023
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Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2023

बेरोजगारी भत्ता योजना पात्रता, ऑनलाइन आवेदन व लाभ यहाँ से देखे । (Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2023) : राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2023, Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2023, Rajasthan Berojgari Bhatta Yojana 2023, Rajasthan Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2023, हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत आम है। आज भी कई सारे ऐसे युवक हैं जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार है। ऐसे में सरकार का यह फर्ज बनता है की सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान किया जाए और यदि सरकार रोजगार प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए।

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Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2023

इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2023 का आरंभ किया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप इस लेख को पढ़कर Rajasthan Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana के अंतर्गत उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

Rajasthan Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana क्या है ?

प्रदेश के युवा वर्ग को कुशल एवं आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही रोजगार से आसानी से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारम्भ की गई है। योजना के तहत राज्य के स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को अधिकतम दो वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका कौशल विकास किया जा रहा है।

Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2023 के उद्देश्य

प्रदेश के युवा वर्ग को कुशल एवं आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही रोजगार से आसानी से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारम्भ की गई है। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सभी शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है। जिससे कि उन्हें अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता ना पड़े।

Rajasthan Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana कब शुरू की गई ?

राज्य सरकार के पूर्व से संचालित अक्षत योजना”के नाम में परिवर्तन करते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2019 को 1 फरवरी 2019 से शुरू किया गया । इसके बाद राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में समाहित बिन्दु संख्या 56 के अनुसरण में पूर्व से संचालित ’’मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2019’’ को और बेहतर बनाते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आषार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने एवं योजना को कौषल व रोजगार से जोड़ने हेतु ’’मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 को 1 जनवरी 2022 से शुरू की गई ।

Rajasthan Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana की पात्रता

  • प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • राजस्थान राज्य से स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए।
  • प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो।
  • प्रार्थी के पास स्व-रोजगार भी नहीं हो।
  • स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर उक्त महिला पात्र होगी।
  • प्रार्थी वर्तमान में अन्य किसी राजकोष से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो।
  • यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार है तथा वे इस योजना के तहत योग्य हैं तो
  • उनमें से जनआधार कार्ड के अनुसार अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा।
  • स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है।

Rajasthan Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana की अपात्रता

  • वे बेरोजगार इंजीनियर जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।
  • इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात् भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहे हैं।
  • इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA तहत् लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
  • मनरेगा में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक हो।
  • पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना -2007 या अक्षत कौशल योजना 2000 या अक्षत योजना (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में भत्ता प्राप्त कर चुके आशार्थी।
  • जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो।
  • जिनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो।
  • जो सरकारी/निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो।
  • जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हों।

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आयु सीमा

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी परन्तु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आषार्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, ट्रांसजेंडर, महिला एवं विषेष योग्यजन (निःषक्तजन) आषार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना मे कितनी राशि दी जाती है ?

बेरोजगारी भत्ते के रूप में महिलाओं, दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर को 4500 रुपए एवं पुरुषों को 4000 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। इन पात्र बेरोजगारों को राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों में इंटर्नशिप एवं आरएसएलडीसी द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी करवाया जा रहा है, ताकि ये युवा रोजगार से जुड़ सकें। उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रतिवर्ष 1 लाख 60 हजार आशार्थियों को 3000 से 3500 रुपए तक भत्ता मिलता था। अब राज्य सरकार ने आशार्थियों की संख्या 2 लाख प्रति वर्ष करते हुए भत्ते में भी एक हजार रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर दी है।

  • पुरूष प्रार्थी- 4000 रूपये प्रतिमाह।
  • ट्रांसजेंडर , महिला एवं विषेष योग्यजन (निःषक्तजन) प्रार्थी- 4500 रूपये प्रतिमाह।

बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक, जो भी पहले हो, के लिए ही किया जायेगा। यदि कोई लाभार्थी बिन्दु 6 के अनुसार अपात्र हो जाता है तो उसका भत्ता उसी दिनांक से बन्द कर दिया जायेगा।

Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2023

बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृत आवेदक को ईन्टर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इन्टर्नशिप किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवाएं प्रदान कर की जायेगी। ईन्टर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरन्तर जारी रखनी होगी। यह अवधि अधिकतम 2 वर्ष की होगी। यदि इन्टर्नशिप बीच मे समाप्त कर दी जाती है तो भत्ता बन्द कर दिया जायेगा एवं पुनः आवेदन अथवा भत्ता प्राप्ति के अयोग्य माना जायेगा। ईन्टर्नशिप कार्यालय समय में की जायेगी।

ईन्टर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में एक दिवस अनुपस्थित रहने पर भत्ता नहीं काटा जाएगा। अनुपस्थित अवधि का बेरोजगारी भत्ता आनुपातिक रूप से काटा जायेगा । बेरोजगार आशार्थी प्रतिमाह ईन्टर्नशिप करने का प्रमाण पत्र 5 तारीख तक अपनी SSO ID से पोर्टल पर अपलोड करेगा। यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य है। इसके आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानूनों के अन्तर्गत दावा / क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले आशार्थी को प्रदेश के राजकीय विभाग जैसे- राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सर्किट हाउस, आयुर्वेद विभाग, सहकारिता विभाग, रोजगार विभाग, गृह रक्षा विभाग, उद्योग विभाग, वन विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे के लिए इंटर्नशिप करवाई जा रही है। साथ ही राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण भी करवाया जा रहा है।

Rajasthan Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 21 के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-

  • मूल निवास प्रमाण पत्र कॉपी
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • शादी प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र
  • अन्य दस्तावेज
  • जन-आधार/भामाशाह कार्ड
  • आधार कार्ड

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

  • सबसे पहले SSO ID से Login करें – https://sso.rajasthan.gov.in/signin
  • अपनी SSO ID & Password डाले उसके बाद कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करे |
  • लॉगिन करने के बाद Employment Tab पर क्लिक करे |
  • आप पहली बार आवेदन कर रहे है तो Job seekar पर क्लिक करे उसके बाद New Registration पर क्लिक करे
  • आपने पहले से ही रजिस्ट्रशन कर रखा है तो Exiting user पर क्लिक करे |
  • इसके बाद अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी भरे
  • व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करे. उसके बाद Unemployment Allowance Request पर क्लिक करे
  • अब अपनी Job Seekar Details भरे और बिंदु 8 में बताये गए अपने Documents Details भरे और फाइल अपलोड करे
  • फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दे. | अब आपका फॉर्म सबमिट हो गया

Rajasthan Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana Key Point For Competitive Exam

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स्वघोषित आवेदन पत्र (Annexure -1)
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वार्षिक आय के संबंध में Annexure -I (तहसीलदार/ नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) 
वार्षिक आय के संबंध में Annexure -K
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